दोहरी नागरिकता मामले में राहुल गांधी के खिलाफ होगी FIR, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का आदेश

न्यूज़म ब्यूरो 

लखनऊ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं लोक सभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता से जुड़े मामले में एफआईआर होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये आदेश दिया है। दोहरी नागरिकता से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में आज सुनवाई हुई। यह मामला निचली अदालत (रायबरेली ट्रायल कोर्ट) के उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया गया था।

लखनऊ बेंच ने आदेश में कहा है कि राज्य सरकार या तो ख़ुद जांच करे या सेंट्रल एजेंसी को रेफर करके जांच कराये, लगाए गए आरोप जांच का विषय है। भाजपा कर्नाटक के कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने ये याचिका दाखिल की थी।

 

याचिकाकर्ता ने लखनऊ की विशेष (सांसद-विधायक) अदालत के 28 जनवरी, 2026 के आदेश को चुनौती दी थी। विशेष अदालत ने पहले कहा था कि वह नागरिकता के मुद्दे पर फैसला करने के लिए सक्षम नहीं है। याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और इस मामले में उनके खिलाफ विस्तृत जांच की मांग की थी। दायर याचिका में भारतीय न्याय संहिता, सरकारी गोपनीयता कानून, विदेशी नागरिक अधिनियम और पासपोर्ट एक्ट के तहत गांधी के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं।

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